योग्य आवेदक को खनन की मंजूरी का प्रावधान
गुणवत्ता के लिये व्यावसायिक धरातल पर तैयार मध्यप्रदेश की साल 2010 की खनिज नीति भी अब देश में गूँज रही है। बात इसलिये महत्वपूर्ण है कि केन्द्र सरकार ने न सिर्फ इस पर अपनी रज़ामंदी की मुहर लगाई है, बल्कि देश के सारे राज्यों को इसे अपनाने की सीख भी दी है। प्रदेश की नीति के जिस प्रावधान को सराहा गया है वह क्षेत्र विशेष में खनन के एक से ज्यादा आवेदन मिलने की सूरत में उपयुक्त क्षमता वाले और योग्य आवेदक को ‘विशेष कारण’ मानते हुए मंजूरी देने पर आधारित है।
ताजा है केन्द्र का पैगाममध्यप्रदेश की खनिज नीति को सराहने और इसे दूसरे राज्यों के लिये आदर्श बनाने का पैगाम हाल ही में 20 अक्टूबर को केन्द्र सरकार ने भेजा है। केन्द्रीय खनन मंत्रालय से जारी इस पत्र में मध्यप्रदेश की खनन नीति का उल्लेख कर बाकायदा इसके अध्ययन के लिये राज्य सरकार की वेबसाइट खोलने का सुझाव दिया गया है। केन्द्र ने अन्य राज्यों के लिये इस प्रावधान की जरूरत सभी की नीतियों में एकरूपता लाने के लिये बताई है।
यह बात खास इसलिये भी है कि केन्द्र ने 9 फरवरी, 2010 को भेजी गाईड-लाइन में विभिन्न राज्यों को ‘विशेष कारण’ के तहत खनिज नीति में व्यापक जनहित और आर्थिक विकास के मद्देनज़र यह रियायती प्रावधान किये जाने की जरूरत बताई थी। मध्यप्रदेश ने तो वास्तविकता के धरातल पर इसे जरूरी मानते हुए साल 2010 में ही बनाई अपनी नई खनिज नीति में शामिल कर लिया। दूसरी तरफ अन्य राज्य अब तक ऐसा नहीं कर सके हैं।
राज्य सरकार ने कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिये भी अपनी नई नीति में यह प्रावधान किया। ये दोनो चीजें चयन के मानदण्डों में इसलिये साफ झलकती हैं कि क्षेत्र विशेष में खनन के एक से ज्यादा प्रस्ताव मिलने पर ‘पहले आओ पहले पाओ’ के बजाय इसमें उपयुक्त, सक्षम और बाद में आवेदन करने वाले योग्य आवेदक को भी खनन की मंजूरी दिये जाने की रियायत का प्रावधान है। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने उन विशेष कारणों का भी निर्धारण किया है जिनके तहत यह रियायत दी जा रही है।
राज्य सरकार ने इसके अलावा भी अपनी खनिज नीति में विकास आधारित कई उदार और न्यायोचित प्रावधान किये हैं। इनमें खनिज प्रशासन के सुदृढ़ीकरण, अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण, प्रदेश में बहुतायत वाले खनिजों के खनन में रियायत, वैज्ञानिक एवं सुनियोजित खनन और भूमि उपयोग एवं निरंतर विकास को खास आधार बनाया गया है।
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